Central Government Employees: केंद्रीय पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। मोदी सरकार ने पेंशन को लेकर अहम फैसला लिया है, इससे अब पेंशन मिलने में देरी नहीं होगी।वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ऑफिस मेमोरैंडम (कार्यालय ज्ञापन) जारी कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि CCS (Pension) Rules, 2021 के तहत तय की गई समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए।
दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने पेंशनरों के पेंशन मामलों में देरी को गंभीरता से लिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के ज्ञापन में कहा गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 में निर्धारित टाइमलाइन का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।आगामी कुछ दिनों में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी ससमय निपटान प्रक्रिया में शामिल होने की सलाह है।
महत्वूपूर्ण बिन्दु
- केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले सेवा अभिलेखों का सत्यापन तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर सकते हैं।
- रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कार्यालय प्रमुख को जरूरी दस्तावेज भेजना अनिवार्य होता है।
- कार्यालय प्रमुख को सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले पेंशन केस को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना होगा
- पीपीओ जारी करना होगा और सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले इसे CPAO को भेजना होगा।
- अगर अंतिम यानी फाइनल पेंशन प्रोसेस नहीं होती है तो अस्थाई पेंशन जारी की जा सकती है।
- PAO को यह निर्देश दिया गया है कि देरी से बचने के लिए कड़ाई से इनका पालन करें और इन समय-सीमाओं को कार्यालय प्रमुखों के साथ शेयर करें।
अब सिर्फ देना होगा एक फॉर्म
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन आवेदन फार्म 6ए (Form 6A) पेश किया है, इससे अलग-अलग 9 फॉर्म भरने से छूटकारा मिल जाएगा।कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया यह फार्म भविष्य/eHMRS (आनलाइन मॉड्यूल) में केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो दिसंबर 2024 और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो E-HRMS पर हैं, वे E HRMS के माध्यम से प्रपत्र 6-ए भरेंगे (केवल पेंशन मामले) और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी, जो E-HRMS पर नहीं हैं, वे भविष्य पर प्रपत्र 6-ए भरेंगे। पेंशनभोगी की ओर से एकल ई-साइन (आधार आधारित ओटीपी) के साथ प्रपत्र जमा करना पर्याप्त होगा।