रिटायर्ड कर्मियों-शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, पेंशन को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश, 4 हफ्ते में मिलेगा लाभ!

HC ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अबतक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की।  पंजाब सरकार ने कहा कि कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं और सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया जाए।

Pooja Khodani
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Punjab Retired employee teachers : पंजाब के सहायता प्राप्त स्कूलों से सेवानिवृत्त आठ हजार कर्मचारियों-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर रिटायर्ड कर्मियों के हित में एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में छठे वेतन आयोग के अनुसार शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों की पेंशन तय करने का आदेश दिया है।

अबत नहीं मिला छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन का लाभ

दरअसल, यह याचिका सत्य प्रकाश व अन्य कर्मियों द्वारा दायर की गई है, जिसमें एडवोकेट सन्नी सिंगला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि सभी याचिकाकर्ता पंजाब के सहायता प्राप्त स्कूलों से रिटायर कर्मचारी हैं। याचिकाकर्ताओं को अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन लाभ नहीं जारी किए गए हैं।दिसंबर 2023 को इस मामले में वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इसमें पेंशन दोबारा तय करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अबतक लाभ नहीं मिला है।

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)