Road accident : उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पेट्रोल पंपों पर नाबालिगों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार विद्यार्थी जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने से रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।
1 जुलाई से लागू होगा यह नियम :
दरअसल 1 जुलाई 2024 से उत्तर प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। इस नए नियम के तहत, नाबालिगों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी और निजी विद्यालयों के अभिभावकों को शपथ पत्र भरवाने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे वे यह सुनिश्चित करें कि उनके नाबालिग बच्चे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
पेट्रोल पंप पर की जाएगी निगरानी:
इसके साथ ही यह नियम 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकार ने इस कदम को बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर उठाया है। इसीलिए 1 जुलाई से किसी भी पेट्रोल पंप पर नाबालिगों को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। इसकी निगरानी पेट्रोल पंप से ही होगी और नोटिस भी चस्पा किए जाएंगे। पेट्रोल पंप मालिकों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे किसी नाबालिग को ईंधन न दें।
सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उठाए गए यह कदम:
दरअसल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 18 वर्ष से कम आयु वाले सभी छात्रों के यातायात नियमों का उल्लंघन करने और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से हो रही गंभीर दुर्घटनाओं पर एक बड़ी चिंता जताई है। दरअसल इसी के तहत, आयोग द्वारा 6 जून को सभी संबंधित विभागों की बैठक ली गई थी।