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रोडरेज मामला: 34 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला, सुनाई नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। Navjot Singh Sidhu Raodrage case:- सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोडरेज के केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को 1 साल की कड़ी सजा सुनाई है। बता दें कि 34 साल पहले सिद्धू पर एक बुजुर्ग की हत्या के आरोप लगे थे, जिसपर आज सुप्रीम ने सजा सुनाई है। कथित तौर पर सिद्धू के हमले के कारण एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन पर ₹1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट ने सजा सुना दी है। इस मामले में पंजाब पुलिस को भी कानून को मानना होगा और उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है।

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क्या है मामला?

जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल सिद्धू पटियाला में मौजूद है और वहाँ महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन दिनों वह काफी सुर्खियों में है। बात इस मामले की करें तो यह मामला 34 साल पहले का है। साल 1988 में पार्किंग के दौरान पटियाला में 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग से सिद्धू का झगड़ा हुआ था, इस बीच दोनों में हाथापाई भी हुई, जिस दौरान कथित तौर पर गुरनाम सिंह को सिद्धू ने मुक्का मारा और उनकी मौत हो गई। उनपर गुरनाम सिंह के हत्या का मामला दर्ज है। हालांकि सेशन कोर्ट ने 1999 में उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी है।

Manisha Kumari Pandey
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