नई दिल्ली| देश से 9000 करोड़ रुपये लेकर 62 वर्षीय शराब कारोबारी विजय माल्या को विशेष पीएमएलए अदालत ने आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसके लिए स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई थी| आज विशेष अदालत के फैसले के बाद ये साबित हो गया है कि विजय माल्या भगोड़ा है। अब सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है।
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत विजय माल्या का नाम देश के पहले भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में दर्ज हो गया| इस कानून में जांच एजेंसियों को एफईओए के तहत दर्ज अपराधी की सारी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार है| पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया। बता दें कि विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। अब कर्नाटक, इंग्लैंड और अन्य जगहों की विजय माल्या से जुड़ी संपत्तियां ईडी कुर्क कर सकता है| आर्थिक भगोड़ा घोषित होने पर माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने में भी मदद मिलेगी. स्पेशल कोर्ट माल्या की सभी अर्जियां पहले ही खारिज कर चुका है|
विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैकों से करीब 9,990 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार हैं। फिलहाल माल्या लंदन में हैं और उसे भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया जा चुका है। माल्या पर वह केस भारत सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी ने ही किया था।