Mon, Dec 29, 2025

राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब इन्हें भी मिलेगा मासिक पेंशन का लाभ, खाते में आएंगे 2750 रुपए, ये रहेंगे नियम-शर्तें और पात्रता

Written by:Pooja Khodani
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Unmarried Pension Scheme : हरियाणा के कुंवारे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अब राज्य के कुंवारों को भी पेंशन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि अब से हरियाणा के 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन का लाभ उन व्यक्तियों को मिलागा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

1 लाख से ज्यादा को मिलेगा लाभ

खास बात ये है कि विधुर भी इस पेंशन पाने के हकदार होंगे। इसका लाभ पुरूषों के साथ महिलाओं को भी मिलेगा। माना जा रहा है कि 45 से 60 वर्ष की आयु वालों की संख्या  करीब 1 लाख के पार है। CM ऑफिस की तरफ से तैयार रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कीम से सवा लाख कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।  राज्य सरकार के इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।इस फैसले के साथ ही  हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है।

अबतक इन्हें मिलती थी पेंशन

बता दे कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग पेंशन दी जाती है। बौने लोगों और किन्नरों को भी आर्थिक मदद देती है। इसके साथ ही सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता में से किसी एक का निधन होने पर 45 से 60 साल तक आर्थिक मदद के रूप में 2,750 रुपए दिए जाते हैं।

ये रहेंगे नियम शर्ते

पेंशन का लाभ लेने के लिए आयु सीमा 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
हर महीने अविवाहितों के खाते में 2,750 रुपये की मासिक पेंशन भेजी जाएगी।
इसमें योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
40 से 60 वर्ष की आयु के विधुरों को भी 2,750 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।इसके तहत वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।।
इसके अलावा 60 वर्ष की आयु वालों को भी पेंशन जाएगी। पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के बाद स्वचालित रूप से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देंगे।