राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब इन्हें भी मिलेगा पेंशन का लाभ, खाते में आएगी इतनी राशि, जानें डीए-भत्ते पर अपडेट

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State Government : उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद अब आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से अब उन आश्रितों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु पेंशन स्वीकृत होने से पूर्व हो गई थी और उनके आश्रित अभी तक पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

जानें कितनी मिलेगी पेंशन

गृह विभाग के मुताबिक, राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारियों से भिन्न चिह्नित हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों जिनकी मृत्यु एक जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी हो, के आश्रित (पति-पत्नी) को भी 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।इस आदेश के बाद राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल गए अथवा घायल हुए आंदोलनकारियों से इतर चिह्नित आंदोलनकारियों के आश्रित पति या पत्नी भी अब पेंशन के हकदार हो गए हैं। यह पेंशन उन्हीं आश्रितों को मिलेगी, जिन आंदोलनकारियों की मृत्यु एक जून, 2016 से पहले हो चुकी है। उन्हें प्रतिमाह 4500 रुपये पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इन आश्रितों को अभी तक पेंशन के दायरे में नहीं लिया गया था।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)