नई दिल्ली।
नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब 25 साल या उससे अधिक उम्र के छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र-छात्राओं की आयु सीमा सीबीएसई की ओर से कराई जाने वाली परीक्षा के आधार पर ही तय की जाएगी। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट की आवेदन प्रक्रिया एक हफ्ते आगे बढ़ाने का भी आदेश दिया, जिससे कोर्ट के फैसले का फायदा छात्रों को मिल सके।
दरअसल, अलग-अलग राज्यों के 10 राज्यों के छात्रों के एक समूह ने नीट में ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नीट मेडिकल पढ़ाई के लिए एक ऐसी परीक्षा है जिसमें पास करने के बाद ही कोई छात्र मेडिकल कोर्स में दाखिला ले सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) नीट की परीक्षा का आयोजन करता है। सीबीएसई ने नीट के लिए आयु की ऊपरी सीमा तय की थी। इस नियम के अनुसार सामान्य वर्ग के 25 साल से ज्यादा और आरक्षित वर्ग के 30 से ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नहीं दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को दिए फैसले से बहुत से छात्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें टेस्ट के लिए परीक्षार्थी की अधिकतम आयु 25 साल तय की गई है।
नीट यूजी 2019 परीक्षा 5 मई 2019 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2018 से शुरू हुई थी। नीट 2019 के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। स्टूडेंट्स कल तक आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को आवेदन की तारीख एक सप्ताह और बढाने का निर्देश दिया है।