मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई रोक, मस्जिद पक्ष की याचिका पर होगी सुनवाई

Diksha Bhanupriy
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Mathura Sri Krishna Janmabhoomi Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए गए थे। जिस पर मंगलवार 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि हाईकोर्ट कि याचिकाओं की सुनवाई के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका को भी सुना जाए।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे से जुड़ा एक आदेश जारी किया था। जबकि ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत के सभी मामले हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने का विरोध जताया था। अब 23 जनवरी को इस मामले पर वापस से सुनवाई की जाएगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला

14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वे करने की मंजूरी दी थी। कोर्ट द्वारा इस जगह का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए कराए जाने की मांग की गई थी जिसे मंजूरी दे दी गई थी। ज्ञानवापी विवाद की तर्ज पर मथुरा की विवादित जमीन के सर्वे के आदेश जारी किए गए थे।

याचिका में किया गया दावा

हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने दावा किया है कि परिसर में कमल के आकार का एक स्तंभ मौजूद है जो हिंदुओं की विशेषता के तौर पर पहचाना जाता है। इसी के साथ यहां पर शेषनाग की प्रतिकृति है जो हिंदू देवता हैं, जिन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की रक्षा की थी। यह याचिका अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभास पांडे और देवकीनंदन के जरिए दायर करवाई गई है। इसमें दावा किया गया है कि जहां पर मस्जिद परिसर बना हुआ है उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मौजूद है। यहां पर ऐसे कई संकेत हैं जिससे साबित होता है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मंदिर है।


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