सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस, ये है पूरा मामला

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। जेल में बंद छत्तीसगढ़ के निलंबित ADGP जीपी सिंह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई।  ADGP की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal)  उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जीपी सिंह 70 दिनों से न्यायिक हिरासत में है उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। दलील सुनने के  बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को नोटिस (Supreme Court notice to Chhattisgarh State Government) जारी कर जवाब तलब किया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (CJI) एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की डबल बैंच के सामने कपिल सिब्बल ने ADGP जीपी सिंह का पक्ष रखा।  कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके क्लाइंट 70 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं, विवेचना भी पूरी हो चुकी है ऐसी स्थिति में उन्हें जमानत का लाभ मिलना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि जीपी सिंह को अपना पक्ष  रखने के लिए जेल से बाहर आना भी जरुरी है।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....