दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। किसानों के करीबन 11 महीने से जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। सर्वोच्य अदालत ने ये भी कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे पहले अदालत सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश दे चुकी है। ऐसे में सरकार हमसे ये न कहे कि हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें जबाब दे कि हल क्या है। हमनें इसका हल पूछा है।
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शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि हाईवे और सड़कों को जाम नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, और फिर केंद्र सरकार के लिए नाराजगी नोएडा के इसी याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई। याचिका में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों के सड़कों को जाम करने के कारण नोएडा और दिल्ली के बीच यात्रियों को हुई असुविधा का जिक्र किया गया है।
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केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि हमने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर किसान नेताओं को बुलाया था और अन्य स्थान पर धरने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले में अदालत में आवेदन क्यों नहीं करते। जिस पर केंद्र सरकार की तरफ से हामी भरते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम आवेदन दाखिल करेगे। मामले में सोमवार को अगली सुनवाई होगी।