नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Central Government) ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि व्हाट्सएप (Whatsapp) को नई प्राइवेसी पॉलिसी ((New Privacy Policy) लागू करने से रोका जाए। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस नई नीति के कारण नागरिकों के डेटा के गलत उपयोग का खतरा बढ़ जाएगा।
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पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर व्हाट्सएप भारतीय ग्राहकों को नोटिफिकेश के जरिये नए अपडेट दे रहा है और उनसे इसे स्वीकार कराने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार द्वारा एक एफिटेविट पेश किया गया। इसमें केंद्र ने कहा कि ये अपील की जाती है कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति लागू करने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। बता दें कि 2 फरवरी को कोर्ट ने केंद्र सरकार से व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली याचिका पर सरकार से जवाब मांगा था। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सअप की प्राइवेसी पॉलिसी से अगर किसी को दिक्कत है तो सबसे आसान तरीका है कि वो इस एप को हटा दे और किसी दूसरे एक का उपयोग करे जिससे निजता का हनन नहीं हो रहा हो। बता दें कि अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के कारण दुनियाभर में व्हाट्सएप को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब केंद्र की याचिका के बाद उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट इसपर कोई फैसला ले सकता है।