Three New Criminal Law Bills : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बुधवार को तीन नए आपराधिक कानून विधेयक पर बोलते हुए इसमें किये जा रहे बदलवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा मोदी जी पुराने ख़राब निशान मिटा रहे हैं जिन कानूनों में बदलाव किया जा रहा है वो अंग्रेजों के ज़माने के हैं और दमनकारी हैं इसलिए इनमें बदलाव जरूरी है।
लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है, अब कोई इसका दोषी पाया गया तो उसे मौत की सजा मिलेगी, फांसी दी जाएगी, हम नए कानून में इसका प्रावधान कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि हम हिट एंड रन मामले में भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर रहे हैं, हालाँकि इसमें कुछ रियायत भी दी जाएगी।
सीआरपीसी में कितनी धाराएँ हटाई , कितनी जोड़ी
अमित शाह ने बताया कि सीआरपीसी में पहले 484 धाराएँ थी अब 531 होंगी, 9 धाराएँ इसमें नई जोड़ी गई हैं, 39 नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं, गृह मंत्री ने कहा कि सीआरपीसी की 177 धाराओं में बदलाव हुआ है, 44 नए प्रोविजन और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं इसके अलावा 35 सेक्शन में टाइम लाइन जोड़ी गई है और 14 धाराओं को हटा दिया गया है।
नए कानून में मॉब लिंचिंग पर होगी फांसी
गृह मंत्री ने बताया कि अब नए कानून के हिसाब से मॉब लिंचिंग के दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी, उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि हमसे सवाल करती है कांग्रेस लेकिन खुद पहले ये बताये आपने तो बहुत वर्षों तक शासन किया फिर क्यों नहीं लाये मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून?
अनुमोदन के बाद ये तीन नए कानून आएंगे अमल में
उन्होंने सदन को बताया कि सीआरपीसी (CRPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद से अमल में लायी जाएगी, इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (एविडेंस एक्ट 1872) की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में लाया जायेगा और 1860 में बने इंडियन पीनल कोड (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू होगी।
राजद्रोह की जगह देश द्रोह कानून
गृह मंत्री ने कहा कि राजद्रोह जैसा अंग्रेजों का काला कानून अब समाप्त कर दिया गया है अब देशद्रोह कानून लाया गया है। अब से देश के खिलाफ कुछ भी बोलना गुनाह होगा। सशस्त्र विद्रोह करने पर सीधे जेल होगी। उन्होंने बताया कि अब सड़क पर एक्सीडेंट करने पर भी बड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, हिट एंड रन के दोषी को 10 साल तक की सजा होगी लेकिन यदि एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसकी सजा में कमी की जाएगी।
पहली बार हमारे संविधान की स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहे हैं।
150 साल के बाद इन तीनों कानूनों को बदलने का मुझे गर्व है।
कुछ लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं समझते, मैं उन्हें कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा।
लेकिन अगर मन ही इटली… pic.twitter.com/SuR8DtVrug
— BJP (@BJP4India) December 20, 2023
अंग्रेजों द्वारा बनाया गया राजद्रोह का कानून, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार पटेल… हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सालों साल जेल में रहे और वह कानून आज तक चलता रहा।
जब विपक्ष में रहते थे, तब विरोध करते थे, लेकिन सत्ता में आते थे, तो इसका दुरुपयोग करते थे। पहली…
— BJP (@BJP4India) December 20, 2023
मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम नए कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं।
लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया?
आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ… pic.twitter.com/PSCAty3uo7
— BJP (@BJP4India) December 20, 2023
आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी।
पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है।
जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए।
इसके साथ-साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया जा रहा है।
– श्री @AmitShah #NayeBharatKeNayeKanoon pic.twitter.com/x1vSWlMxRa
— BJP (@BJP4India) December 20, 2023