पुलिकर्मियों-सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, 31 अक्टूबर तक चुन सकते है विकल्प, जानें डिटेल्स

मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी NPS के स्थान पर OPS का विकल्प अपना सकते है, इस योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुन सकते है।

OLD PENSION SCHEME

UP Police Old Pension Scheme : उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी है। यूपीएस को लागू करने की चर्चा के बीच राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया है। हालांकि यह सिर्फ 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए पुलिस कर्मियों के लिए ही लागू रहेगी।

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों की मांग को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने एक का मौका दिया है। इसके तहत 28 मार्च 2005 से पूर्व नियुक्त हुए पुलिसकर्मी 31 अक्टूबर 2024 तक NPS(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर OPS (पुरानी पेंशन योजना) चुन सकते है। इसको लेकर डीजीपी मुख्यालय निर्देश भी जारी कर दिए है।

OPS का ऑप्शन चुनते ही 2025 से NPS से कटौती होगी बंद

  • डीजीपी मुख्यालय के निर्देशानुसार, अगर किसी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना है, तो उन्हें 31 अक्टूबर 2024 तक डीजीपी मुख्यालय से जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में अपनी जानकारी जमा करनी होगी। ध्यान रहे एक बार पुरानी पेंशन योजना को चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम होगा, जिसे फिर बदला नहीं जा सकेगा।
  • ओपीएस के चुनते ही कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन योजना  खाता 30 जून 2025 को बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद NPS खाते में जमा धनराशि कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में ट्रांसफर की जाएगी।NPS के तहत सरकारी अंशदान को राज्य के राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

रिटायर कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी अगर पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें NPS के तहत सरकार द्वारा दिए गए अंशदान को ब्याज सहित वापस करना होगा> यह कदम सुनिश्चित करेगा कि इच्छुक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ही इस विकल्प का लाभ उठाएं। यदि कर्मचारी उम्र रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स 1961 के अधीन कवर किए जाने के लिए शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में प्रशासकीय विभाग को स्वीकृति के बाद आवश्यक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी 31 मई 2025 तक जारी कर देगा।

पुरानी पेंशन योजना के लाभ

  • रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार मिलता है।
  • यह पेंशन रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन का 50 प्रतिशत होता है।
  • कर्मचारी जितनी बेसिक-पे पर अपनी नौकरी पूरी करके सेवानिवृत होता है, उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दे दिया जाता है।
  • OPS में सेवानिवृत के बाद कर्मचारी को नौकरी करने वाले की तरह लगातार DA समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है।

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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)

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