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Mon, Dec 15, 2025

राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 10 से 25 सितंबर के बीच मिलेगा सितंबर का राशन, ये होंगे पात्र

Written by:Pooja Khodani
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल और अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) राशन मुफ्त में मिलता है।
राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 10 से 25  सितंबर के बीच मिलेगा सितंबर का राशन, ये होंगे पात्र

उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। सितंबर महीने का राशन 10 से 25 सितंबर के बीच वितरित किया जाएगा। उचित दर की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी,  लेकिन दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच दुकानें बंद रहेंगी। ध्यान रहे मुफ्त राशन का लाभ केवल उन धारकों को मिलेगा जिन्होंने ईकेवायसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ।जिन राशन कार्डधारकों ने केवाईसी नहीं कराया है उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा। यदि उन्होंने ई केवाईसी करा ली तो अक्टूबर महीने से राशन मिलने लगेगा ।बता दे कि राज्य में करीब 3.61 करोड़ राशन कार्ड हैं और 14.65 करोड़ लोग मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगा 35 KG राशन

खाद्य आयुक्त के जारी आदेश के तहत, अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है। इस राशन में 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम राशन दिया जाएगा। इस पांच किलोग्राम राशन में दो किलो गेहूं और तीन किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल होगा। खास बात ये है कि इस बार राशन के साथ ही अंत्योदय कार्ड धारकों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की चीनी का भी वितरण कर दिया जाएगा।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है eKYC

  • राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।
  • KYC प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।
  • eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।बता दे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश में दो प्रकार के राशन कार्ड हैं। एक अंत्योदय और दूसरा पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) राशन मुफ्त में मिलता है।
  • राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उनका खाद्यान्न निलंबित हो सकता है।ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। निलंबित खाद्यान्न की स्थिति में ई-केवाईसी कराने के बाद अगले महीने से राशन मिलेगा।

राशन कार्ड e-KYC ऑनलाइन कैसे पूरा करें

  • अपने राज्य की आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वेबसाइट खोलें, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग ई-केवाईसी प्लेटफॉर्म है।
  • होमपेज पर सेवाओं या राशन कार्ड मेनू में आपको “राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी” सेगमेंट या इसी तरह का ऑप्‍शन द‍िखेगा। उसमें जाएं।
  • अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर (परिवार के मुखिया या संबंधित सदस्य का) यहां दर्ज करें।
  • अपने आधार अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्‍तेमाल करें। वेर‍िफ‍िकेशन पूरा करने के लिए अपने फोन पर भेजा गया OTP दर्ज करें।
  • ड‍िटेल दर्ज करने के बाद, आपको अपने e-KYC के पूरा होने वाला एक मैसेज म‍िलेगा।