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Mon, Dec 15, 2025

राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन के अंदर पूरा कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा लाभ, जानें डिटेल्स

Written by:Pooja Khodani
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 31 अगस्त तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है ऐसा ना करने पर एक सितंबर से अगले तीन माह तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा।
राशनकार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, 2 दिन के अंदर पूरा कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा  लाभ, जानें डिटेल्स

उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर है। अगर आपने अबतक ईकेवायसी नहीं करवाई है तो फटाफट करवा लें अन्यथा राशन का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए सभी राशन कार्डधारकों की ई- केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।जिन राशन कार्डधारकों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें किसी भी उचित दर की दुकान (ई-पॉस) पर जाकर 31 अगस्त 2025 तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना तीन माह का राशन अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया जाएगा और एसएमएस के माध्यम से केवायसी कराने की सूचना भेजी जायेगी।

31 अगस्त तक जरूरी है eKYC

खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि 31 अगस्त तक केवाईसी पूरी नहीं कराई गई तो एक सितंबर से अगले तीन माह तक राशन वितरण अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। जिन लाभार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है (जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, आदि), वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रमाण के साथ केवाईसी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से यूनिट स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिलहाल केवाईसी से छूट प्रदान की गई है।

राशन कार्ड धारकों के लिए क्यों जरूरी है eKYC

  • राशन कार्ड E-KYC यानी Know Your Customer है, इसे कराने के बीच वजह राशन कार्ड धारकों की पहचान को वेरिफाई करना है और फर्जी राशन कार्ड को खत्म करना है।KYC प्रक्रिया को पूरा करने से केवल उनको लाभ मिलेगा जो पात्र हैं।फर्जी राशन कार्ड अगर किसी के नाम पर है तो उसे खत्म किया जा सकेगा।
  • eKYC प्रक्रिया के तहत प्रत्येक राशन कार्ड सदस्य को अपना नाम, जन्मतिथि आदि का मिलान अपने आधार डाटा के साथ करना है।बता दे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत प्रदेश में दो प्रकार के राशन कार्ड हैं। एक अंत्योदय और दूसरा पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल, जबकि अंत्योदय कार्डधारकों को कुल 35 किलो (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल) राशन मुफ्त में मिलता है।

राशन कार्ड e-KYC ऑनलाइन कैसे पूरा करें

  • अपने राज्य की आधिकारिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वेबसाइट खोलें, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग ई-केवाईसी प्लेटफॉर्म है।
  • होमपेज पर सेवाओं या राशन कार्ड मेनू में आपको “राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी” सेगमेंट या इसी तरह का ऑप्‍शन द‍िखेगा। उसमें जाएं।
  • अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर (परिवार के मुखिया या संबंधित सदस्य का) यहां दर्ज करें।
  • अपने आधार अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर का इस्‍तेमाल करें। वेर‍िफ‍िकेशन पूरा करने के लिए अपने फोन पर भेजा गया OTP दर्ज करें।
  • ड‍िटेल दर्ज करने के बाद, आपको अपने e-KYC के पूरा होने वाला एक मैसेज म‍िलेगा।