Old Pension Scheme 2025 : चैत्र नवरात्रि के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 65 पीसीएस अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने इन अफसरों को एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में लाने का फैसला किया है।यह लाभ उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स रूल्स, 1961 के प्रावधानों के तहत दिया जाना निर्धारित किया गया।
ये वे अधिकारी हैं, जिनकी ज्वाइनिंग NPS लागू होने के बाद हुई थी, लेकिन भर्ती के लिए विज्ञापन 28 मार्च 2005 से पहले निकाला गया था। वित्त विभाग के 28 जून 2024 के शासनादेश के अनुसार, ऐसे सभी कार्मिक जिनकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन NPS की अधिसूचना जारी होने की तिथि से पहले जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने कार्यभार 1 अप्रैल 2005 या उसके बाद ग्रहण किया था, उनके लिए OPS का लाभ मिलेगा।

इन अफसरों को मिलेगा लाभ
जिन 65 पीसीएस अफसरों को पुरानी पेंशन से जोड़ा गया है. उसमें अर्चना ओझा, अंजूलता, देवेंद्र सिंह, मनोज कुमार सरोज, वंदिता श्रीवास्तव, दयानंद प्रसाद, शैलेंद्र चौधरी, देवेंद्र प्रताप, रेशमा सहाय, अनुराग सिंह, प्रियंका चौधरीका शामिल है. इसके अलावा अमित कुमार, राजेश कुमार सिंह, विनीत मिश्रा, आलोक कुमार वर्मा, नवीन प्रसाद, हिमांशु गौतम, बलराम सिंह, संतोष कुमार ओझा, अरविंद कुमार तृतीय, चंद्रकांता, रामकुमार, अमिताभ यादव को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा
जानिए क्या अंतर है OPS और NPS में
- OPS में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है।
- NPS के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन में मूल वेतन का 10 फीसदी देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है।
- OPS में हर साल दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़कर मिलता है,पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाना भी ओपीएस में शामिल हैं।
- OPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है।NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है।
- पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज्ड होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिलता है।सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती।NPS शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।
- NPS में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है।
- OPS के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा,आपको उसपर टैक्स देना होता है।OPS में कर्मचारी के रिटायरमेंट पर GPF के ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।