भोपाल। प्रदेश में एक ओर जहां भ्रष्टों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरे ओर राज्य सरकार भ्रष्ट नौकरशाहों पर मेहरबान है। करीब ढाई सैकड़ा से अधिक अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी है। इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
प्रदेश के 248 भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस और राज्य सेवा के अफसरों पर केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति नहीं दिए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जब प्रशासकीय अफसर ही भ्रष्टाचार के मामलों में फंसा होगा तो वह खुद कैसे अनुमति दे सकेगा। सरकार ढीलपोल कर रही है। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को 19 सितंबर को उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी भी कि इतने केस अभियोजन स्वीकृति न मिलने से अटके हैं। गंभीर मामलों में भी लापरवाही बरती जा रही है।