दरअसल सीलिंग एक्ट के दौरान नवाब के वारिसों पर कई जगह जमीनों की जानकारी छिपाने के आरोप है। इस वजह से जमीनें सीलिंग एक्ट में नहीं आ पाईं थीं। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद अपर कमिश्नर राजेश जैन ने इस मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू कर दी थी। नवाब के वारिसों को रिकार्ड छिपाने संबंधी नोटिस जारी किए गए थे। इस संबंध में वकालतनामा प्रस्तुत हो गया है।
हाईकोर्ट की तरफ से मांगी गई जानकारी के बाद तत्कालीन संभाग कमिश्नर कवींद्र कियावत ने भोपाल कलेक्टर डॉ सुदाम खाडे से नवाब की निजी जमीनों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद जिले के 31 गांवों में नवाब की जमीनों की करीब 1500 एकड़ जमीन की जानकारी भेजी गई है। इसके बाद ही नवाब परिवार के शर्मिला, सैफ अली खान व अन्य को नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी की जानकारी देने के निर्देश दिए गए थे।
जिले में यहां- यहां हैं नवाब की जमीनें
आमला 7.95, बकानिया 23.41, सिकंदराबाद 57.75, हिनोतिया आलम 175.05, अहमदपुर 19.06, गांधी नगर 14.71, चंदेरी 45.33, ग्राम छिंदवाड़ा 7.75, गोलखेड़ी 6.43, चंदेरी 36, कल्याणपुर 15.95, करदेही 4.43, चांचेड़ 277.49, रासलाखेड़ी 50.86, निशातपुरा 9.23, मालीखेड़ी 11.59, चंदेरी 29.31, गोरागांव 23.89, करारिया 100.19, कल्याणपुर 32.34, करोदिया 19.30, नरेला 31.61, जूनापानी 48.53, बैरसिया 30.10, पुरा छिंदवाड़ा 4.68, बरीबगराज, गोलखेड़ी 6.43, रसालखेड़ी 50.86, पुरा छिंदवाड़ा 5.32, गोलखेड़ी 6.43, भैंसखेड़ा बैरसिया 17.40, पुरा छिंदवाड़ा 5.32, हिनोतिया 71.78, बरेला बैरसिया 31.61, बर्रीबगराज 2.20, सिकंदराबाद 57.75, झांडिया 9.08 एकड़ जमीन रेकार्ड में आज भी नवाब परिवार के नाम पर दर्ज है।
शर्मिला, सैफ के एडवोकेट उपस्थित हुए थे, वकालत नामा प्रस्तुत कर गए हैं। अगली सुनवाई संभवता 12 मार्च को होगी।
राजेश जैन, अपर कमिश्नर