10 दिसंबर तक धारा144 लागू, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता, निकाला फ्लैग मार्च

ग्वालियर। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े बहुप्रतीक्षित मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घड़ी नजदीक आ रही है। इसे लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ग्वालियर में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 10 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी वहीं पुकिस अधीक्षक ने बैठक कर अधीनस्थों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं । इसके अलावा पुलिस ने संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च भी निकाला।

अयोध्या मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है और फैसले के बाद शहर का माहौल नहीं बिगड़े इसे देखते हुए जिला प्रशासन और पुकिस प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग चौधरी ने जिले में धारा144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं । आदेश के मुताबिक 10 दिसंबर तक जिले में धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस आदेश के साथ ही सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त करने के आदेश भी जारी किये गए हैं। धारा 144 के दौरान किसी भी तरह के  धरना, प्रदर्शन और जुलूस पर प्रतिबन्ध रहेगा लेकिन शादी बारात को इससे अलग रखा गया है। चार या चार से अधिक लोग एक स्थान पर खड़े नहीं हो सकेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर लायसेंसी हथियार लेकर कोई नहीं चल सकेगा। पेयजल और बिजली कटौती नहीं की जायेगी। इस दौरान पुलिस होटल में ठहरे लोगों का ,मेहमानों का और किरायेदारों का सत्यापन भी करेगी। 


About Author
Avatar

Mp Breaking News