ऑटो रिक्शा ओवरलोडिंग का मामला, HC ने RTO को कार्रवाई के लिए दिया 10 दिन का वक्त

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जबलपुर| जबलपुर में ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा नियमों का पालन ना करने और ओवरलोडिंग करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है| हाईकोर्ट ने मामले पर जबलपुर आरटीओ की कार्यवाई को कागज़ी मानते हुए दो टूक चेतावनी दी है| हाईकोर्ट ने जबलपुर आरटीओ को दस दिन की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर दस दिनों में ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो हाईकोर्ट जबलपुर में ऑटो रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश जारी करने को मजबूर हो जाएगा|

हाईकोर्ट ने जबलपुर के आरटीओ से परमिट नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्यवाई की रिपोर्ट भी मांगी है और दस दिनों बाद मामले की अगली सुनवाई तय की है…. बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों से ट्रैफिक नियमों और परमिट शर्तों का पालन करवाने के सख्त आदेश दिए हैं बावजूद इसके ऑटो चालक, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट का पालन नहीं कर रहे जो चार सवारी की बजाए दस से पंद्रह सवारियों को बैठाकर ओवरलोडिंग भी करते नज़र आते हैं… अब हाईकोर्ट ने जबलपुर आरटीओ को फटकार लगाते हुए दस दिन में कार्यवाई के आदेश दिए हैं और चेतावनी भी दी है कि अगर इस दौरान ऑटो चालकों की मनमानी नहीं रोकी जाती है तो हाईकोर्ट जबलपुर शहर में ऑटो रिक्शा पर बैन का आदेश भी जारी कर सकती है। जबलपुर में हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी और ओवरलोडिंग थमने का नाम नहीं ले रही


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