प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को आयोग की चेतावनी, ‘चुनाव सामग्री में भड़काऊ बातें न छापें’

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भोपाल। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के लिए आचार संहिता लागू कर दी है। जिसमें तहत निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग और व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिये छपने वाले पेम्फलेट, पोस्टर, बैनर के लिये छापने के पहले लिखित में आवेदन लें और प्रिन्टिंग सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम और संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख किया जायें। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों की बैठक में यह निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर मुद्रण या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब-तक प्रकाशक की पहचान, घोषणा तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित हों और जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो । 


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