नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान- मिलावट के खिलाफ सख्त सरकार, कड़े होंगे कानून

narottam Mishra

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को अब संज्ञेय अपराध घोषित करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसमें 03 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में ड्रग माफिया (Drug Mafia) के खिलाफ अभियान में अभी तक 48 मामले दर्ज किए गए हैं।

यह भी पढ़े…MP News : संन्यास पर बोले नरोत्तम मिश्रा- यह कमलनाथ के दिल की आवाज या दिल्ली की

आपको बता दे कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की परिभाषा क्रीमिनल प्रोसिजर कोड (CrPC 1973) की धारा 2 (सी) और 2 (एल) में दी गई है। इस अधिनियम की धारा 2 (सी) कहती है कि ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वह संज्ञेय अपराध कहलाता है। पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों में बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार है।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)