हाईकोर्ट ने प्रदेश के परिवहन सचिव से हलफनामे में मांगा जवाब, याचिका पर सुनवाई

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जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश की सड़कों पर हुई धमाचौकड़ी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस वी के शुक्ला की युगलपीठ को बताया गया कि दो साल से अधिक समय गुजर जाने के बावजूद सरकार द्वारा किसी प्रकार का ट्रैफिक प्लाॅन तैयार नहीं किया गया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए युगलपीठ ने प्रदेश के परिवहन सचिव से हलफनामे में जवाब मांगा है।

अवैध ऑटो संचालन को लेकर हाई कोर्ट हुआ सख्त
युगलपीठ ने इस पूरे मामले में सख्त रूख अपनाते हुए कहा कि जवाब संतुष्टिजनक नहीं रहा तो परिवाहन सचिव को तलब किया जायेगा। सतना बिल्डिंग निवासी अधिवक्ता सतीश वर्मा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया है कि शहर की सड़कों पर बेखौफ होकर चलने वाले ऑटो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे ऑटो न सिर्फ शहर की यातायात व्यवस्था चौपट करते हैं, बल्कि इस हद तक सवारियों को बैठाते हैं कि हमेशा उनकी जान का खतरा बना रहता है।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।