स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, कमिश्नर और जिला शिक्षा अधिकारी को हाईकोर्ट से नोटिस, ये है मामला

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) में अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) के मामले में बड़ी गड़बड़ी देखी गई है। जहां हाईकोर्ट (highcourt) के आदेश की भी अवहेलना की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के सचिव, आयुक्त (commissioner) और नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) को नोटिस जारी किया है। साथ ही जवाब देने के लिए इन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया है।

दरअसल अवमानना याचिकाकर्ता की उम्र पूरी होने के बाद भी उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण ली थी है। कोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी किया था कि समय अवधि के अंदर नियम के अनुसार याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। वहीं हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश का पालन न करने और कार्य में लापरवाही बरतने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव अरुण शमी, आयुक्त जयश्री कियावत और नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अरुण इंगले को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


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Kashish Trivedi

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