कोरोना कर्फ्यू: अब इस जिले में 17 मई तक सख्ती, 30 मई तक शादी समारोह पर प्रतिबंध

Lockdown

रीवा, डेस्क रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण (Coronavirus) को नियंत्रित करने के लिये रीवा कलेक्टर (Rewa Collector) एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार पूरे जिले में 6 मई को प्रात: 6 बजे से 17 मई को प्रात: 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन (Lockdown)-कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) प्रभावी रहेगा।  संपूर्ण रीवा जिले में शादी समारोह पूरी तरह से 30 मई तक प्रतिबंधित रहेंगे।

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दरअसल, आज बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिये पूरे रीवा जिले में 17 मई को सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन-कोरोना कर्फ्यू लागू रखने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल, राज्यमंत्री पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक कल्याण तथा ग्रामीण विकास ने की।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)