भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा विभाग (school education department) ने छात्रों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही जल्द शुरु की जाएगी। विभाग द्वारा अब निःशुल्क प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों की जानकारी पोर्टल पर 3 जून को जारी की जाएगी। वही निजी विद्यालय संशोधन के लिए 5 जून तक दावा आपत्ति कर सकेंगे।
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राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि नवीन शैक्षिक सत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम(Right to education act) के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों (Private School) में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश की कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। 3 जून 2021 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल संबंधी जानकारी http://rteportal.mp.gov.in पर उपलब्ध कराई जा रही है।