एक विज्ञप्ति में मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने कहा कि इस कदम से लगभग 7th pay commission 4 लाख नियमित कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। नवीनतम वृद्धि ने सरकारी कर्मचारियों के डीए को 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत कर दिया है।
ओडिशा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित समग्र वित्तीय संसाधनों और वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने डीए की अतिरिक्त खुराक 11 प्रतिशत जारी करने की है। इसे मौजूदा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया है। ORSP नियम, 2017 के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में 01.07.2021 से मूल वेतन पर प्रतिशत बढ़ेगा।
इस बीच, राज्य सरकार ने सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में अपने 7th pay commission कर्मचारियों को अधिक वित्तीय लाभ देने के लिए समूह बीमा योजना (GIS) में बदलाव किए हैं। संशोधित योजना के तहत 4,800 रुपये तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारी, जो जीआईएस के लिए 7,500 रुपये दे रहे थे, उन्हें अब 20,000 रुपये देने होंगे। ऐसे कर्मचारियों के परिवार को, जिन्हें मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपये मिलते थे, उन्हें अब 4 लाख रुपये मिलेंगे।
इसी तरह, 5400 रुपये और उससे अधिक पाने वाले 7th pay commission कर्मचारियों के लिए GIS भुगतान 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। उनके परिवारों को पहले 2.5 लाख रुपये के बजाय संशोधित योजना के तहत 6 लाख रुपये मिलेंगे। CMO की विज्ञप्ति में कहा गया है कि बढ़ी हुई GIS राशि कर्मचारियों के वेतन से पहले की तरह 10 किस्तों में काट ली जाएगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने दोनों ग्रेड पे के लिए अंतिम संस्कार भत्ता 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। जीआईएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। सेवा में किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक लाभ मिलता है।