इलाहाबाद हाई कोर्ट : कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं, ताजमहल पर याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित दुनिया के सात अजूबों में से एक ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही है। इस दौरान जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित याचिका (PIL) व्यवस्था का दुरुपयोग न करें, कल आप आएंगे और कहेंगे कि हमें माननीय जज के चेंबर में जाने की अनुमति चाहिए?

बता दे अयोध्या के भाजपा नेता डॉ.रजनीश सिंह ने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने और उनकी जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनाया है? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं? जैसे कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है?


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Manuj Bhardwaj