सतना पेप्टेक ग्रुप बिल्डर के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी, 2 के खिलाफ मामला दर्ज

भोपाल। मध्यप्रदेश के कई जिलों में आवासीय एवं व्यवसायिक कॉम्पलैक्स का निर्माण करने वाले जाने-माने बिल्डर समूह पेप्टेक ग्रुप (बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स) के साथ लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधडी का मामला सामने आया है। तीन लोगों ने बिल्डर समूह के साथ एक साझेदारी अनुबंध को तोड़ते हुए लगभग 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की है। इस मामले में जहां सतना पुलिस द्वारा एफआईआर की गई है। तो वहीं, हाईकोर्ट जबलपुर ने सतना की पेप्टेक सिटी में किसी भी तरह के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी है।

दरअसल छतरपुर के जाने-माने व्यापारिक समूह बुन्देलखण्ड ग्रुप के अशोक अग्रवाल एवं सतना निवासी संजय उर्फ खिल्लू अग्रवाल एवं सीताराम गौतम के विरूद्ध सतना पुलिस के द्वारा धारा 420, 34 के तहत अमानत में खयानत एवं धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के द्वारा पेप्टेक गु्रप के डायरेक्टर नीरज चौरसिया के साथ करोड़ों रूपए की धोखाधड़ी कर सतना स्थित पेप्टेक सिटी में अवैध तरीके से प्लाट एवं निर्मित भवनों का विक्रय किया गया है। आरोपियों ने एकविधिमान्य एमओयू की शर्तों का उल्लंघन करते हुए पेप्टेक ग्रुप के डायरेक्टर को दो करोड़ रूपए का चूना लगा दिया तो वहीं लगभग 25 करोड़ रूपएकी संपत्ति को हड़पने की फिराक में है। नीरज चौरसिया द्वारा सतना एसपी को दी गई शिकायत के बाद इस मामले में उक्त तीनों आरोपियों के विरूद्ध न सिर्फ एफआईआर की गई है बल्कि आर्बीट्रेशन एक्ट के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा पेप्टेक सिटी के शेष भूखण्ड के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गईहै।


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