संदीप कुमार/जबलपुर। रीवा मऊगंज से पन्ना अजाक में स्थानांतरण को चुनौती देने वाले डीएसपी को मप्र उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिल पाई। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने अपने आदेश में लैटिन शब्द मूटाटीस मूटांडिस का उपयोग करते हुए स्थानांतरण को यथोचित ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट डी के त्रिपाठी ने पैरवी की जबकि शासन की ओर से एडवोकेट मनीष वर्मा ने पैरवी की।
यह है मामला
याचिकाकर्ता संतोष कुमार निगम ने इस याचिका में अपनी पोस्टिंग और स्थानांतरण को चुनौती दी। जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को डीएसपी रीवा, मऊगंज से डीएसपी अजाक, पन्ना स्थानांतरित किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को दो वर्ष का कार्यकाल पूरा किये बगैर महज डेढ़ साल के अधूरे कार्यकाल में ही स्थानांतरित कर दिया गया।