जबलपुर।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (high court) जबलपुर में ओबीसी (obc) को 27% आरक्षण (reservation) देने के मामले में सभी याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के राज्य सरकार (state government) के फैसले पर रोक लगा दी थी। यह रोक अभी भी जारी रहेगी ।इस मामले में अब अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
राज्य सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था जिस पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि वह न्यायपालिका में बढे हुए आरक्षण को लागू नहीं करेगी और ना ही कमजोर और गरीब वर्गों के लिए दिए गए 10% आरक्षण को लागू करेगी ।हाई कोर्ट ने इस बारे में राज्य सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा था ।हाई कोर्ट का मानना है कि यदि ऐसा किया जाता है तो यह सुप्रीम कोर्ट की मंशा, कि आरक्षण 50% से ज्यादा ना हो ,के विपरीत होगा।