MP News : पत्नी के साथ अननैचुरल सेक्स रेप है कि नहीं? एमपी हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर  

कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि इस मामले में IPC की धारा 376 बी एक मात्र स्थिति में अपवाद है, इसके तहत यदि पति पत्नी क़ानूनी रूप से अलग होते हैं या फिर किसी दूसरे कारण से अलग रहते हैं और फिर पति अपनी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाता है तो ये ज्यादती होगी।        

Atul Saxena
Published on -
jabalpur hc

MP News : पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, सनातन संस्कृति के विवाह संस्कार में अग्नि देवता के सात फेरे लेकर पति पत्नी वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं लेकिन कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि इन रिश्तों में खटास आ जाती है और मामला कोर्ट में चला जाता है। पति पत्नी के बीच का एक मामला पिछले दिनों कोर्ट में पहुंचा जिसमें पत्नी ने पति के विरुद्ध दुष्कर्म यानि अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध ( unnatural sex) बनाने का आरोप लगाया, अब इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इसे रेप मानने से इंकार किया है।

मामला जबलपुर जिले में रहने वाले मनीष साहू से जुड़ा है जिन्होंने एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसकी पत्नी ने 24 अगस्त 2022 को नरसिंहपुर में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने कहा है कि 2019 में जब वो दूसरी बार ससुराल आई तो मैंने यानि पति ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध यानि अननैचुरल सेक्स (unnatural sex) बनाए और फिर ऐसा कई बार किया, साथ ही किसी को बताने पर तलाक की धमकी भी दी।

पति पत्नी के बीच अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध दुष्कर्म नहीं 

मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई चली जिसमें अब फैसला आया है, हाई कोर्ट ने वैध पति द्वारा पत्नी के साथ बनाये गए अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध को रेप यानि दुष्कर्म मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद पुरुष यानि पति के अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध को दुष्कर्म नहीं माना जायेगा, खासकर पति पत्नी के साथ रहने के दौरान पुरुष द्वारा क़ानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता, ऐसे मामले में पत्नी की असहमति भी महत्वहीन हो जाती है।

पत्नी ने पति के खिलाफ पुलिस में कराई अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध बनाने की FIR

कोर्ट ने फैसले में विस्तार से बताते हुए लिखा कि एक यदि वैध विवाहित पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो उनके बीच किसी भी तरह का सम्भोग यानि यौन क्रिया दुष्कर्म नहीं होगी, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम ना हो। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि IPC की धारा 377 के तहत क़ानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध अपराध नहीं हैं।

कोर्ट ने फैसले में IPC की धारा 376 बी का भी जिक्र किया 

कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि इस मामले में IPC की धारा 376 बी एक मात्र स्थिति में अपवाद है, इसके तहत यदि पति पत्नी क़ानूनी रूप से अलग होते हैं या फिर किसी दूसरे कारण से अलग रहते हैं और फिर पति अपनी पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाता है तो ये ज्यादती होगी।


About Author
Atul Saxena

Atul Saxena

पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

Other Latest News