अशोकनगर।अलीम डायर| कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिले में भी टोटल लॉक डाउन घोषित कर दिया गया है| कलेक्टर मंजू शर्मा द्वारा गुरूवार को इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है। 10 अप्रैल, 2020 को रात्रि 12:00 बजे से 12 अप्रैल, 2020 को रात्रि 12:00 बजे तक जिला अशोकनगर में संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है।
इस अवधि में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से नियंत्रण हेतु डयूटी पर तैनात जिला प्रशासन, पुलिस व अन्य प्रशासनिक वाहनों तथा कम्बाईन हार्वेस्टर एवं कृषि हेतु प्रयोग किये जा रहे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। साथ ही आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में नागरिक इससे मुक्त रहेगें। उक्त अवधि के दौरान अशोकनगर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानों, बैंक, ए.टी.एम. कम्बाईन हार्वेस्टर एवं कृषि यंत्र की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं एल.पी.जी. सिलेण्डर वितरण एजेंसी को छोडकर समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेगें।