होम्योपैथिक पद्धति से इलाज के दावे पर घिरी सरकार, केंद्र से शिकायत करेगी कांग्रेस

भोपाल| होम्योपैथिक पद्धति (Homeopathic method) से कोरोना (Corona) का इलाज का दावा सरकार को भारी पड़ रहा है| पिछले दिनों भोपाल जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर (Bhopal Collector) के ट्विटर हैंडल से किये गए एक ट्वीट में दावा किया था कि ‘शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय’ से 6 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे| इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं| वहीं कांग्रेस (Congress) ने इसको बेहद गंभीर अपराध मानते हुए केंद्र सरकार से शिकायत करने की बात कही है|

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया कोर्डिनेटर अभय दुबे ने बताया कि मध्यप्रदेश कांग्रेस एक गंभीर और प्रामाणिक आरोप मध्यप्रदेश भाजपा सरकार पर लगा रही है और इसकी शिकायत केंद्र सरकार को भी की जाएगी। अप्रैल माह में आयुष मंत्रालय ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रेक्टिशनर को क्लीनिकल ट्रायल करना है तो उसे ICMR गाइडलाइन के तहत क्लीनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड करना होगा साथ ही 1 अप्रैल को आयुष मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 33 P का इस्तेमाल करते हुए सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि अगर किसी ने भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये प्रचारित किया कि कोविड -19 का उपचार आयुष से किया है तो वह डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपराधिक कृत्य माना जायेगा।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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