अब बाइक के साइलेंसर से न निकले गोली की आवाज, जारी हुए यह निर्देश

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भोपाल। मध्य प्रदेश में यातायात नियमों को लेकर परिवहन आयुक्त काफी सतर्क हैं। प्रदेश में नियम विरुद्ध बिक रहे वाहनों के सामान पर नकेल कसने के लिए आटीओ द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक अब गैराज मकैनिक/मालिक, सर्विस सेंटर आदि के संचालन के लिए आरटीओ से व्यवसाय प्रमाण पत्र लेना होगा। जिसके बाद ही वह वाहनों का समाना बेच सकेंगे। 

दरअसल, ऐसा देखने में आया है कि प्रदेश भर में वाहनों में वह सामान लगा मिलता है जो आरटीओ द्वारा प्रतिबंधित है। जैसे कि तेज आवाज़ वाले हार्न, तय सीमा से अधिक चौड़े टायर, वाहनों में लगने वाले बंपर, तेज रोशनी वाली लाइट अन्य। वहीं, कई बाइकर बाइकों में तेज आवाज वाले साइलेंसर का भी उपयोग करते हैं। जिससे की बाद सड़कों पर लोगों को समस्या आती है। इन सबके लिए आरटीओ ने एक सीमा तय कर रखी है। लेकिन उसके बाद भी नियमविरुद्ध सामान की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। जिसपर रोकथाम के लिए परिवाहन आयुक्त शेलेंद्र श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। जिससे प्रतिबंधित सामान पर रोक लगाई जा सके और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। अभी तक गैराज मैकेनिक मालिकों के पास कोई व्यवसाय प्रमाण पत्र नहीं होता है। अब वाहन के सामान और पार्ट्स की बिक्री के लिए उन्हें ये प्रमाण पत्र अपने स्थानीय आरटीओ से लेना होगा। जिसके बाद ही गाइडलाइन में बताए गए पार्ट्स बेच सकेंगे। अगर कोई नियम विरूद्ध सामान बेचता पाया जाता है तो उस पर संंबंधित नियम तोड़ने के चलसे कार्रवाई की जाएगी। 


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