बड़ी राहत: अब वन भूमि से बेदखल नहीं होंगे आदिवासी, SC के आदेश पर फिलहाल रोक

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भोपाल। वनवासियों की जंगल की भूमि से बेदखली के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार को स्टे मिल गया है|  सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आदेश दिया था कि जिन लोगों का वनाधिकार पट्टा निरस्त हो गया है उन्हें जंगल से बेदखल कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आए इस आदेश से हड़कंप मच गया। जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलें सुनते हुए पुराने फैसले पर स्टे दे दिया है। अब सरकार आदिवासियों को उनका हक दे सकेगी। 


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