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Sun, Dec 14, 2025

उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बिजली कंपनी दे रही भुगतान में छूट, 1 दिसंबर से कर सकेंगे ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन

Written by:Atul Saxena
बिजली कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा।
उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, बिजली कंपनी दे रही भुगतान में छूट, 1 दिसंबर से कर सकेंगे ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्ताओं को एक सुविधा देने जा रही है, कंपनी ने तय किया है कि  धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराया जायेगा । इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। आवेदन एक दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक लिए जाएंगे।

कंपनी ने कहा कि उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन के लिए उपभोक्ता कंपनी पोर्टल पर जाकर प्रदर्शित क्वीक लिंक टैब में “Rebate As lokadalat in section 126” पर क्लिक कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के portal.mpcz.in पोर्टल पर कंज्यूमर आईडी की प्रविष्टि करते ही उपभोक्ता को धारा-126 में दर्ज लंबित प्रकरण प्रदर्शित होगा।

लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में मिलेगी छूट 

उपभोक्ता को लोक अदालत की तर्ज पर धारा-126 में छूट प्राप्त करने के लिए  “उपभोक्ता के परिसर या अन्य परिसर पर संयोजन के विरुद्ध विद्युत देयक की बकाया राशि नहीं है तथा विचाराधीन प्रकरण पर धारा 127 के अंतर्गत गठित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष कोई अपील लंबित नहीं है न ही निर्णित है“ सत्यापित कर सबमिट करना होगा। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन भुगतान का विकल्प चयन कर भुगतान कर सकते हैं।

कंपनी ने कहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर छूट प्रदान कर प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माह के दौरान ही किया जाएगा। लोक अदालत की प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित मापदंडों के अधीन 10 लाख रुपये तक की सिविल दायित्व की राशि के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट तक गैर घरेलू व 10 अश्वशक्ति तक के औद्योगिक श्रेणी के लंबित प्रकरणों का आवेदन संबंधित उप महा प्रबंधक को दिया जायेगा।

उपभोक्ता के लिए ऐसे होगा छूट का निर्धारण 

यहाँ आकलित राशि पर 20 प्रतिशत एवं आकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक 6 माही चक्रवर्ती दर (चक्रवृद्धि ब्याज दर) अनुसार 16 प्रतिशत की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर, 100 फीसदी की छूट दी जाएगी। बशर्ते किसी प्रकरण में धारा 127 के अंतर्गत गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष अथवा उच्च न्यायालय में कोई अपील लंबित न हो।

इस स्थिति में विद्युत् वितरण केंद्र पर करना होगा आवेदन 

कंपनी ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत यदि एक संयोजन पर एक से अधिक प्रकरण दर्ज हैं तो एक साथ सभी प्रकरणों का भुगतान एक मुश्त किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी एक संयोजन पर एक से अधिक विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 में प्रकरण दर्ज है तो उपभोक्ता को वितरण केन्द्र/ जोन पर संपर्क कर आवेदन करना होगा।