अब इस जिले में भी 5 दिनों का लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा खुला और बंद

बालाघाट। सुनील कोरे|

जिले में कोरोना मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों के दौरान जिले में अधिक संख्या में जनसुमदाय के एकत्रित होने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की संभावना को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण बालाघाट जिले में 31 जुलाई की रात्री 08 बजे से 05 अगस्त की प्रात: 05 बजे तक के लिए लाकडाउन घोषित कर दिया है।

सम्पूर्ण बालाघाट जिले में 31 जुलाई की रात्री 08 बजे से 05 अगस्त की प्रात: 05 बजे तक के लिए लाकडाउन घोषित होने से इस अवधि में सम्पूर्ण बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगें किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में सम्पूर्ण बालाघाट जिले की सीमा के अंतर्गत तथा नगर पालिका क्षेत्र में बाहर से आने-जाने के लिए आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, आमसभा, धरना आदि प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगें।इस अवधि में आवश्यक सेवायें जैसे- राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस की टंकियां ले जाने वाले वाहन, मेडिकल स्टोर्स, विद्युत, दूरसंचार, नगपालिका आदि इस आदेश से मुक्त रहेंगें। बालाघाट शहर को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय राशन वितरण प्रारंभ रहेगा। इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लाकडाउन से मुक्त रहेंगें और उन्हें अपने साथ शासकीय पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। रात्री कालीन कर्फ्यू रात्री 08 बजे से प्रात: 05 बजे तक लागू रहेगा।

लाकडाउन की इस अवधि में एचसीएल, मायल अपने केम्पस कर्मियों के साथ अपने कार्य सुचारू रूप से जारी रख सकते है। शासकीय या निजी संस्थानों में कोविड पाजेटिव पाये जाने पर तत्काल इसकी सूचना संबंधित हेल्थ सेंटर, जिला, तहसील प्रशासन को दी जाये, जिससे ऐसे संस्थानों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी। कोई भी धार्मिक कार्य एवं त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जायेगी।

आम जन से अपेक्षा की गई है कि वे अपने-अपने घरों में ही पूजा उपासना करेंगें। धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 05 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगें और ऐसे स्थलों पर फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंशिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। लाकडाउन की अवधि में नगर पालिका बालाघाट सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दूध, सब्जी, फल व किराना सामानों की होम डिलीवरी हाथठेला के माध्यम से घर-घर जाकर प्रात: 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेगी।

31 जुलाई की रात्री 08 बजे से 05 अगस्त के प्रात: 05 बजे तक के लिए घोषित लाकडाउन की अवधि में इन निर्देशों का सभी लोगों को कड़ाई से पालन करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


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न्यूज डेस्क, Mp Breaking News

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