Asaram sentenced to life imprisonment in rape case : गांधीनगर अदालत ने सूरत की एक महिला से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला 2013 में दर्ज हुआ था और दस साल बाद पीड़िता को न्याय मिला है। इससे पहले 25 अप्रैल 2018 को भी जोधपुर की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी।
ये है मामला
ये मामला साल 2013 में अहमदाबाद में दर्ज कराया गया था। पीड़िता ने चांदखेड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि साल 2001 से 2006 के बीच वो अहमदाबाद से बाहर बने आश्रम में रह रही थी और तभी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। इस मामले में आसाराम के अलावा सात और लोगों पर दुष्कर्म और अवैध तरीके से बंधक बनाने के आरोप लगाए गए थे। मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था। वहीं पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था और इसमें नारायण साईं को साल 2019 में ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
उम्रकैद की सजा
सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोषी माना है और उम्रकैद की सजा सुनाई है। बाकी छह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। इस मामले के एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। गांधीनगर स्थित सत्र अदालत ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 23 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। इसी के साथ पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। यहां वो दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।