रायसेन, डेस्क रिपोर्ट। जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई आवश्यक निर्णय लिए गए। सोमवती अमावस्या पर्व को देखते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले में नर्मदा नदी के समस्त घाटों, अन्य नदियों और तालाबों पर पूजा और स्नान जैसी गतिविधियों को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है।
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बता दें कि 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर्व पर नर्मदा नदी व अन्य नदियों के सभी घाटों और तालाबों पर अधिक संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, जिससे कोरोना फैल सकता है। जिसको देखते हुए नर्मदा नदी के समस्त घाटों, अन्य नदियों और तालाबों पर पूजा और स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही स्थानीय संस्थाओं को इस संबंध में ध्वनि विस्तारक यंत्र से रायसेन जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्रों में सूचना दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।