भोपाल, डेस्क रिपोर्ट| मध्य प्रदेश (Madhyapradesh) में किसी भी प्रकार के माफिया और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों (Chit fund Companies) के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh chauhan) के निर्देश के बाद धोखाधड़ी करने वाली एक चिटफंड कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है| मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कम्पनियों को जड़ से उखाड़ा जाएगा और उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी| इसी क्रम में सीहोर कलेक्टर ने सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी (SAI Prasad PVT LTD) के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्की का आदेश जारी किया है|
सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी की प्रदेशभर में 90 अचल सम्पत्तियां कुर्क की गई हैं। सीहोर जिले में लगभग 130 निवेशकों के करीब साढ़े तीन करोड़ रूपये की राशि उक्त कम्पनी में फंसे होने से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर द्वारा सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के विरूद्ध सम्पत्ति कुर्की का आदेश जारी किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर अजय गुप्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर न्यायालयीन आदेश पारित करते हुए सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी के डायरेक्टर बाला साहब भापकर की मध्यप्रदेश के 11 जिलों में स्थित 90 सम्पत्तियों को राजसात कर कुर्क किये जाने के अंत कालिक आदेश पारित किया गया है। जिले के पुलिस थाना गोपालपुर और थाना कोतवाली सीहोर में दर्ज केस के तहत पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा जिला कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी में निवेशकों की राशि फंसे होने की सूचना दी गई। निवेशकों के धन वापसी एवं सुरक्षा की कोई व्यवस्था न होने से तीन अनावेदकों बालासाहब भापकर निवासी चिंचवाड पुणे, धर्मेन्द्र खाती निवासी सुनेड और समर सिंह मीणा निवासी गुलरपुरा नसरूल्लागंज की अचल सम्पत्ति कुर्क किये जाने की कार्यवाही के लिये लिखा गया।
इन जिलों में कुर्क की गई प्रॉपर्टी
बाला साहब भापकर की जो सम्पत्तियां कुर्क की गई है, उसमें बालाघाट, ग्वालियर, बीना (सागर), सीहोर, हरदा और विदिशा जिले में एक-एक, आगर-मालवा जिले में 45, खरगौन जिले में 28, उज्जैन जिले में 5, भोपाल जिले में 4 और इंदौर जिले में 2 अचल सम्पत्तियां कुर्क की गई है।
इनकी भी सम्पत्तियां कुर्क
एक अन्य आदेश में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सीहोर ने धर्मेन्द्र खाती निवासी सुनेड की ग्राम सुनेड में भूमि सर्वे नम्बर 106/2/1/1क, 108, 109 रकबा 1.274 हेक्टेयर, एक अल्टो कार और एक टीवीएस जुपीटर स्कूटी कुर्क करने के आदेश पारित किये हैं। इसके साथ ही अमर सिंह मीणा निवासी गुलरपुरा नसरूल्लागंज की ग्राम गुलरपुरा में भूमि सर्वे नम्बर 2/2/1/3,16/1/2 रकबा 2.366 हेक्टेयर भूमि, ग्राम गुलरपुरा में 30 बाय 30 वर्गफीट में अधपक्का ईट-कबेलू का मकान और ग्राम नसरूल्लागंज में एक पक्का मकान कुर्क करने का आदेश पारित किया है।