निकाय चुनाव 2021: ग्वालियर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई रोक

निकाय चुनाव

ग्वालियर, अतुल सक्सेना। मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव (Urban Body Election 2021) और पंचायत चुनाव (Panchayat Election 2021) से पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में मेयर (Mayor) और अध्यक्ष (President) के पद को आरक्षित (Reservation) करते हुए मप्र सरकार (MP Government) द्वारा 10 दिसंबर 2020 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

Coronavirus: भोपाल में सख्ती के आदेश, CM बोले- सोमवार को लेंगे नाइट कर्फ्यू पर फैसला

दरअसल, नगरीय निकाय चुनावों की सुगबुगाहट के बीच ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में अधिवक्ता मानवर्द्धन सिंह तोमर द्वारा इसकी आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी अभिभाषक अभिषेक सिंह भदौरिया द्वारा की गयी । याचिका पर पहली सुनवाई 10 मार्च 2021 को की गई और सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए समय देकर शुक्रवार 12 मार्च 2021 को सुनवाई के लिए नियत किया था।


About Author
Pooja Khodani

Pooja Khodani

खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)