जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से हाईकोर्ट (MP high court) ने कर्मचारियों (Employees) के हित में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों (contract employees) के छुट्टी के दिन भी कार्य कराने के बाद उन्हें अतिरिक्त भुगतान (additional payment) नहीं किया जाता है। जिस पर अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीएमडी जबलपुर, मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के अधिकारी और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
वही मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। बता दें कि संविदा कर्मचारी से छुट्टी के दिन भी काम करवाकर उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इधर संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी और अभिलाष डे ने पक्ष रखा।
जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारी से अनुबंध में लिया गया था कि उन्हें घोषित राष्ट्रीय अवकाश की पात्रता होगी। हालांकि जानकारी के मुताबिक अधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से घोषित राष्ट्रीय अवकाश पर उनसे कार्य लिया जा रहा है। जिसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ना ही उन्हें किसी तरह का लाभ दिया जाए।
इस मामले में संघ द्वारा अनेक बार अधिकारियों से मांग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद अब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है। वही याचिका दायर की गई है। वहीं अब मामले की सुनवाई 29 जुलाई को होनी है इसके लिए ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य पांच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।