MP Panchayat Election : पंचायत चुनाव पर आई बड़ी अपडेट, कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Kashish Trivedi
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पंचायत चुनाव

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहीं HC में सुनवाई जारी है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर आज बड़ा निर्णय लिया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण (Resrvation) को चुनोती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शीतकालीन अवकाश के बाद अर्थात 3 जनवरी के होगी। हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीश (chief Judge) ने पंचायत चुनाव की याचिकाओं की त्वरित सुनवाई से इंनकार किया। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने पंचायत चुनाव की याचिकाओं पर आफ्टर विंटर वेकेशन (after winter vacation) सुनवाई के आदेश दिए हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में तीन बार पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई टाली जा चुकी है। जबकि बुधवार 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक विषय पर दो न्यायालय द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती।

वहीं आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। अब आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश पंचायत राज स्वराज अधिनियम की धारा 32 और मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन अधिनियम 1995 के अनुसार अध्यक्ष जिला पंचायत पदों पर आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को संपन्न होगी।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसंबर को दोपहर 2:00 बजे से करीब 3:30 तक सुनवाई जारी थी। हालांकि बाद में इसकी सुनवाई रोक दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने एमपी पंचायत चुनाव में 2014 आरक्षण और परिसीमन को लेकर पंचायत चुनाव के विरुद्ध रिट पिटिशन याचिका भी दायर की है।

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इससे पहले मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच चुकी थी। हाईकोर्ट में चुनाव रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। जिसे हाईकोर्ट द्वारा इंकार कर दिया गया था। वही अब इस मामले में 7 दिसंबर को कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई जारी है।

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित किया था। इसके लिए अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि सरकार द्वारा पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना ही अध्यादेश के माध्यम से नहीं अधिसूचना जारी कर दी गई। जिसमें राज्य सरकार ने नवंबर 2021 में पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण के आधार पर कराने की घोषणा की थी। जिसके बाद से आरक्षण रोस्टर को लेकर पंचायत चुनाव का विवादित गरमाता चला गया।

शनिवार को खुले रहेंगे पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यालय

इधर मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शनिवार रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहते हैं किंतु त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यालय खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं l जिसके बाद प्रदेश के पंचायत चुनाव से संबंधित कार्यालय शनिवार और रविवार को भी खुले रहेंगे। मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अवकाश के दिन शनिवार को भी निर्देशन पत्र लिए जाएंगे। इस संबंध में सभी कलेक्टर और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

पंचायत चुनाव मत्वपूर्ण तिथि

प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव के लिए 13 दिसंबर से नाम निर्देशन पत्र भरे जा रहे हैं। वही निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर रखी गई है। जिसके बाद पंचायत चुनाव में उम्मीदवार शनिवार के दिन भी नामांकन फॉर्म जमा कर सकेंगे।

जानकारी के मुताबिक प्रथम व द्वितीय चरण के लिए निर्देशन पत्र 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे जबकि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार 23 दिसंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। जबकि 23 दिसंबर को ही निर्वाचन चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। वह प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी और द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी को सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा।

प्रेक्षकों की नियुक्ति

इधर एक तरफ जहां पंचायत चुनाव का मामला न्यायालय में लंबित है। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षकों के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।


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