नीमच, श्याम जाटव। नीमच में आज खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला नीमच में दिनांक 27.08.20 को नगरपालिका के पीछे स्थित दुकानों का निरक्षण जिला खाद्य अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। जिसमे फर्म-Daily dose mini mart का निरीक्षण किया गया। मौके पर रिटेल काउंटर संचालित किया जा रहा था,व दुकान के पीछे सॉफ्ट ड्रिंक निर्माण का प्लांट संचालित था। जिसमे अलग अलग फ्लेवोर्स का उपयोग कर जीरा मसाला,लेमन सिप,ऑरेंज सिप नाम से कोल्ड्रिंक तैयार कर पैक किये जा रहे थे। मौके पर जांच में पाया कि 460 मसाला सिप जीरा सॉफ्ट ड्रिंक-1.25लीटर की बोटल मंदसौर भेजी जा रही थी।उक्त फर्म रिहायसी इलाके में पूरा प्लांट संचालित कर रहे थे।
मौके पर कंप्रेसर,carbondioxide cylinder मौके पर पाए गए। ऐसे प्लांट की अनुमति रिहयसी क्षेत्र में नही दी जाती है। मौके से masala sip jeera soft drink-1.25liter का नमूना मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया। जिस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत पता केवल,नीमच लिखा गया था। निर्माता का लाइसेंस मौके पर नही पाया गया। जीरा का फोटो डाला गया जबकि उसमे केवल फ्लेवोर्स का उपयोग किया जा रहा था। जबकि फ्लेवोर्स कितनी मात्रा में , किस अवस्था में डाले जाते है। इसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। मौके पर मौजूद 456 सॉफ्ट ड्रिंक बोतल प्रत्येक 1.25 लीटर ,जप्त की गई । जप्त सॉफ्ट ड्रिंक का मूल्य Rs 27,360 था।फर्म के संचालक का नाम अली अब्बास बोहरा है।
जैनी फूड्स नामक संस्थान जिस पर सैंडविच,पिज़्ज़ा,आदि निर्माण कर Zomato व होम डिलीवरी के माध्यम से IDBI bank के सामने रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। निरिक्षण के दौरान मौके पर 10 पैकेट गोवेर्धन चीज़,लिम्का 3 बोटल,मेयोनेज सॉस -1kg के 12 पैक ,बेस्ट बिफोर निकले हुए पाए गए। जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया व फर्म के विरुद्ध उक्त उलंघन का प्रकरण जल्द ही न्यायालय में दर्ज किया जाएगा।