Bhopal School Rape Case : भोपाल में नर्सरी में पढ़ने वाली साढ़े 3 साल की मासूम से स्कूल बस में ही रेप के मामले में ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं अदालत ने लेडी केयर टेकर को 20 साल की सजा सुनाई है। इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने 3 महीने में ही फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव और उसकी मदद करने वाली महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को दोषी करार दिया है और आज उन्हें सजा सुनाई गई।
ये है मामला
कोर्ट ने बस ड्राइवर हनुमत जाटव को मरते दम तक आजीवन कारावास और महिला केयर टेकर उर्मिला साहू को 20 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ दोनों पर 32-32 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये घटना 3 महीने पुरानी है। बच्ची भोपाल के नीलबड़ इलाके के प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। स्कूल बस के ड्राइवर ने बस में ही बच्ची के साथ रेप किया था। इस मामलें का खुलासा तब हुआ जब 8 सितंबर को जब बच्ची घर लौटी, तो उसके कपड़े बदले हुए थे। ये देखकर उसकी मां ने बच्ची की जांच की तो प्राइवेट पार्ट्स पर खरोंच के निशान भी नजर आए। शक हुआ तो बच्ची से पूछताछ की जिसपर उसने बताया कि बस के ड्राइवर अंकल बुरे हैं, वे बैड टच करते हैं। इसके बाद बच्ची के पेरेंट्स ने स्कूल मैनेजमेंट से संपर्क किया। बाद में घटना की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। महिला थाना पुलिस ने बस ड्राइवर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी ने घटना के 20 दिन के अंदर 242 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया। तीन महीने के अंदर 32 लोगों की गवाही हुई। मामले में कोर्ट ने 11 दिसंबर को फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज उनको सजा सुनाई गई।