कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा 180 दिन अवकाश का लाभ, वित्त विभाग ने दी मंजूरी, कैबिनेट में होगा पेश

Kashish Trivedi
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Employees Holiday : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल उन्हें एक बार फिर से अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वहीं उन्हें 180 दिन अवकाश का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।

दरअसल नियमित कर्मचारियों की तरह झारखंड सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। बीते दिनों वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव को विधि विभाग द्वारा अनुशंसा में दिया गया था। वहीं वित्त विभाग द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के साथ ही अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका लाभ कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को होगा।

यह रहेंगे नियम

मातृत्व अवकाश के लिए शर्तों का भी निर्धारण किया गया है। ऐसी महिला कर्मचारी जिन्होंने पिछले 12 महीने में 80 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है। उन्हें 180 दिन का अवकाश का लाभ दिया जाएगा। अवकाश दो जीवित संतान के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए लागू नहीं होगा। यह अवकाश सिर्फ दो संतानों पर लागू किया जा सकता है। मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिल रहे अंतिम संविदा राशि के बराबर भुगतान की जाएगी।

कोर्ट का फैसला

बता दें कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारी भी लंबे समय से मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थी। वही मोनिका बनाम झारखंड एवं अन्य में झारखंड हाई कोर्ट द्वारा भी देवीपुर में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को अवकाश का भुगतान करने के आदेश दिए गए थे।

इससे पूर्व रश्मि भारती बनाम झारखंड सहित कुछ अन्य मामले भी हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग और गोड्डा डीसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली और मामले में आदेश के अनुसार ही शपथ पत्र दायर करने के आदेश दिए थे।

कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं राज्य सेवा में नियमित कर्मचारियों के लिए भी इसे लागू किया गया था। अब इसे कांटेक्ट अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया था। वहीं अब झारखंड सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया गया है।


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