भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में प्रमोशन (promotion) में आरक्षण (reservation) के उलझे मुद्दे के कारण आ रही पदोन्नति पर लगी रोक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) ने बड़ी घोषणा की है। शिवराज सरकार (shivraj government) द्वारा मध्य प्रदेश की पुलिस विभाग (MP Police Department) को बड़ी राहत दी गई है जिसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 72 में संशोधन किया जाएगा।
गुरुवार को प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन किया जा रहा है जिसके मुताबिक अब कॉन्स्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल को एएसआई और एएसआई को टीआई का चार्ज दिया जा सकेगा।
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार की इस योजना को मार्च के महीने तक सक्रिय रुप में लागू करने की योजना है। इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस जवानों को दिए जाने वाले मेडल पर भी निर्णय हो चुका है मार्च महीने तक पुलिस जवानों को कोरोना काल में किए गए कार्यों के लिए मेडल प्रदान कर दिया जाएगा।
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बता दें कि मई 2016 में पदोन्नति में आरक्षण का नियम समाप्त कर देने से प्रमोशन पर रोक लग गई थी। जिसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वही हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशासन शाखा के बीच का रास्ता निकालने के लिए विभाग से सिफारिश की गई थी।
जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी स्तर के 12810 पद रिक्त हैं। जिसको प्रमोशन से भर दिया जाना चाहिए। जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बीच का रास्ता निकाल कर पुलिस मुख्यालय के प्रशासन शाखा द्वारा प्रमोशन का समाधान ढूंढा गया है।