नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competion Commission Of India) ने गूगल (Google) पर हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का जुर्माना लगाया है। सीसीआई ने रच इंजन गूगल पर 1,337 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीआई ने गूगल को एंड्रॉयड मोबाइल इकोसिस्टम के मार्केट में अपनी पॉजिशन का फायदा उठाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कंपनी को जल्द-जल्द अपने कंडक्ट को सुधारने के निर्देश भी जारी किये हैं।
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दरअसल, कई एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन यूजर्स ने गूगल एंड्रॉयड के जरिए अनफ़ेयर बिजनेस प्रैक्टिस के खिलाफ शिकायत की थी। गूगल एंड्रॉयड ओएस का संचालन और प्रबंधन करता है और इस प्रक्रिया के अन्य कंपनियों को Proprietary application लाइसेंस भी जारी करता है। मूल उपकरण निर्माता इस ओएस और गूगल एप्स का इस्तेमाल अपने स्मार्टफोन्स में करते हैं। इस लाइसेंस के मुताबिक ओएस और एप के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के अग्रीमेंट भी कीये जाते हैं, जिसमें मोबाइल डिस्ट्रब्यूशन एग्रीमेंट भी शामिल गई।
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मुताबिक गूगल मोबाइल डिस्ट्रब्यूशन एग्रीमेंट के तहत प्री-इंस्टॉललेशन प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है। साथ ही सर्च इंजन अपने मोबाइल सूट को अनइंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन भी नहीं देता। गूगल पर आयोग ने अधिनियम की धारा 4 (2) (डी) का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं और जुर्माना भी लगाया है। साथ ही समय-सीमा के अंदर अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने के निर्देश भी दिए हैं।
बता दें की हाल ही में संसदीय समिति ने भारत में गूगल, एमेजॉन, नेटफलिक्स, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर ऑफिसर को डिजिटल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा आयोग विरोधी गतिविधियों के जांच के लिए नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद इस मामले में तेजी से जांच भी चली।